मुख्य समाचार
GST में भारी छूट, इन सामानों पर भारी छूट, जानें क्या हुआ सस्ता,क्या हुआ महंगा
GST का नया स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा।

मोदी सरकार ने GST को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ दो स्लैब- 5 फीसदी और 18 फीसदी लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी से जुड़े कौन-कौन से बड़े ऐलान किए हैं।
New GST Rates on Electronics Items: एसी और डिशवॉशर होंगे सस्ते
- एयर कंडीशनर: पहले 28%, अब 18%
- टेलीविजन: पहले 28%, अब 18%
- मॉनिटर और प्रोजेक्टर: पहले 28%, अब 18%
- डिश-वॉशिंग मशीन: पहले 28%, अब 18%
-
New GST Rates on Auto: मोटरसाइकिल और छोटी कारें कितनी सस्ती
- पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें: पहले 28%, अब 18%
- डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें: पहले 28%, अब 18%
- तिपहिया वाहन: पहले 28%, अब 18%
- मोटरसाइकिल (350 सीसी तक): पहले 28%, अब 18%
- माल परिवहन के लिए गाड़ियां: पहले 28%, अब 18%
-
New GST Rates On Agriculture: किसानों को क्या मिला
- ट्रैक्टर टायर और पुर्जे: पहले 18%, अब 5%
- ट्रैक्टर: पहले 12%, अब 5%
- कीटनाशनक और सूक्ष्म पोषक तत्व: पहले 12%, अब 5%
- ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंक्लर: पहले 12%, अब 5%
- खेतीबाड़ी में काम आने वाली मशीनें: पहले 12%, अब 5%
-
New GST Rates on Education: पेंसिल, नोटबुक और इरेजर हुए सस्ते
- मानचित्र, चार्ट्स और ग्लोब: पहले 12%, अब 0
- पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स: पहले 12%, अब 0
- अभ्यास बुक और नोटबुक: पहले 12%, अब 0
- इरेजर: पहले 5%, अब 0
-
New GST On Health Services: इलाज कराना हुआ सस्ता
- इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस: पहले 18%, अब 0
- थर्मामीटर: पहले 18%, अब 5%
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन: पहले 12%, अब 5%
- डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स: पहले 12%, अब 5%
- ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप: पहले 12%, अब 5%
- नजर का चश्मा: पहले 12%, अब 5%
-
New GST on Daily Use Items: बटर, घी, चीज से लेकर शेविंग क्रीम हुई सस्ती
- हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम: पहले 18%, अब 5%
- बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड: पहले 12%, अब 5%
- प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर: पहले 12%, अब 5%
- फीडिंग बोतलें, नवशिशुओं के नैपकिन्स और क्लिनिकल डायपर: पहले 12%, अब 5%
- सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स: पहले 12%, अब 5%
-
Insurance Stocks News: इंश्योरेंस शेयरों में तेजी
जीएसटी काउंसिल ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पर जीएसटी खत्म कर दिया है। पहले इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था। इससे बीमा कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी आई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एलआईसी और दूसरे इंश्योरेंस शेयरों में 6 फीसदी तक तेजी आई है।

