अस्वस्थ होने से पत्नी ने संबंध बनाने से किया इंकार पति ने मुंह दबाकर कर दी हत्या उम्रकैद

रतलाम। शादी के पांच दिन बाद तबीयत ठीक नहीं होने से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर पत्नी की हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने उसके पति 26 वर्षीय दिलीप सोनावा पुत्र उदयलाल सोनावा निवासी ग्राम शिवगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भदकारिया ने सुनाया।
प्रकरण के अनुसार 22 वर्षीय युवती की शादी 15 जून 2021 को दिलीप सोनावा गेणी रोड शिवगढ़ से हुई थी। 21 जून की सुबह करीब चार बजे दिलीप ने अपने पिता व अन्य स्वजन को जगाकर पत्नी की मौत बाथरूम में गिरने से होना बताया था।
इसके बाद पति व स्वजन उसे तत्काल गांव के एक डाक्टर के पास ले गए थे। डाक्टर ने उसे जिला अस्पताल ले जाने का कहा था। जिला अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित किया था।
मामले की जांच रतलाम ग्रामीण एसडीओपी संदीपकुमार निगवाल ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत मुंह व नाक दबाने से होना पाई गई। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने 13 जुलाई 2021 को आरोपित दिलीप के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रवीण शर्मा ने की।
पुलिस को किया गुमराह
पति दिलीप ने पुलिस को गुमराह करने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका अपराध छिप नहीं पाया। उसने स्वजन व पुलिस को बताया था कि पत्नी की मौत बाथरूम में गिरने से हुई है। शादी के बाद युवती की छोटी बहन उसके पास ही रह रही थी।
बहन ने पुलिस को बताया था कि 20 जून 2022 की रात नौ बजे दीदी ने उसे बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है व सिर में दर्द हो रहा है। इसके बाद भी पति उससे संबंध बनाने काे कह रहा है। वह दीदी के साथ सोना चाहती थी, लेकिन पति ने मना कर दिया था।
रात 11 से 12 बजे उसे दीदी और जीजाजी के कमरे से जोर-जोर से कदमों की व गिरने की आवाज सुनाई दी थी।कुछ घंटों बाद उसे नींद से उठाकर दीदी के बाथरूम में गिरने की जानकारी दी थी।
पुलिस जांच में पता चला कि संबंध बनाने से मना करने पर गुस्से में आकर पति ने पत्नी का मुंह व नाक दबा दी थी, दम घुटने से अंजली की मौत हो गई थी।

