15 साल पुराने सरकारी वाहन शनिवार से हो जाएंगे कबाड़ शुरू होगी स्क्रैपिंग इन वाहनों को छूट

वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर शनिवार से 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिग शुरू होगी। इनमें सभी परिवहन निगमों की बसों और निकायों के वाहन शामिल हैं। केवल रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था में उपयोग किए जा रहे वाहनों को इससे छूट दी गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर तैयार की गई केंद्र सरकार की स्क्रैपिग नीति के क्रियान्वयन के तहत उठाए गए इस कदम के माध्यम से करीब नौ लाख खटारा और अनुपयुक्त वाहनों से मुक्ति मिलेगी। इनके स्थान पर साफ-स्वच्छ ऊर्जा से संचालित वाहनों को सरकारी बेड़े में शामिल किया जाएगा। वैसे देश में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) की कमी इस मुहिम के लिए एक चुनौती बन सकती है। गत वर्ष गडकरी ने 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने का एलान किया था। इसके लिए राज्यों से इस तरह के वाहनों का ब्योरा तलब किया गया था। राज्य अपने परिवहन निगम की बसों को हटाने से इसलिए आनाकानी करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें नई बसों के लिए फंड की समस्या महसूस हो रही थी। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहन देने के साथ राज्यों को स्क्रैपिग नीति पर अमल के लिए अगले वित्तीय वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये की मदद देने जा रही है। —————————-भारी माल और यात्री वाहनों की एटीएस से अनिवार्य फिटनेस टेस्टिग 18 माह टलीसड़क परिवहन मंत्रालय ने भारी माल और यात्री वाहनों की रजिस्टर्ड आटोमेटेड टेस्टिग स्टेशनों (एटीएस) में अनिवार्य फिटनेस जांच को 18 महीने यानी एक अक्टूबर 2024 तक टाल दिया है। इसके पहले मंत्रालय ने घोषणा की थी कि एक अप्रैल 2023 से सभी भारी माल तथा सवारी वाहनों की एटीएस के जरिये फिटनेस टेस्टिग अनिवार्य होगी। हालांकि मध्यम श्रेणी के माल तथा यात्री वाहनों और कारों की एटीएस के जरिये अनिवार्य फिटनेस टेस्टिग एक जून 2024 से अनिवार्य होगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में एटीएस की तैयारी के मौजूदा स्तर को देखते हुए भारी माल तथा यात्री वाहनों की अनिवार्य फिटनेस टेस्टिग को फिलहाल टालने का फैसला किया गया है। एटीएस में एक वाहन की मेकेनिकल उपकरणों के माध्यम से फिटनेस जांच की जाती है, जिसमें हेरफेर की गुंजाइश नहीं होती है। मंत्रालय ने 2021 में कहा था कि राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों को निजी तथा परिवहन वाहनों की जांच के लिए एटीएस खोलने की अनमुति दी जाएगी। निजी वाहनों (गैर परिवहन) की फिटनेस टेस्टिग रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (15 साल बाद) के समय की जाती है।

