हिट एंड रन में 7 साल की सजा तो 10 लाख का जुर्माना/नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर
चिंता की बात नहीं, बचा है 3 दिन का स्टॉक, पेट्रोल-डीजल की किल्लत शुरू हो गई

आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में नियम सख्त हो गए हैं। नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में दोषी वाहन चालक पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 7 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर ड्राइवर नाराज हैं और काले कानून को बदलने की बात कह रहे हैं।
मध्यप्रदेश के इन जिलों में जारी है हड़ताल
खंडवा- यहां नए कानून के विरोध में ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं। खंडवा के धर्मकांटा क्षेत्र में कर रहे ड्राइवरों ने चक्काजाम कर दिया है। इस हड़ताल में बस, ऑटो और लोडिंग वाहन चालक भी शामिल हैं। इसके अलावा खंडवा के पुनासा में संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अफसरों को खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है।
ड्राई होने लगेंगे पेट्रोल पंप
वहीं अगर हड़ताल दो दिन में नहीं टूटी तो पेट्रोल पंप ड्राई होने लगेंगे। कई जिलों में कुछ पेट्रोल पंप पर ऐसी स्थिति दिखाई भी देने लगी है। इधर, इंदौर में पेट्रोल पंप पर देर रात तक भीड़ रही। वहीं, मांगलिया डिपो से दो टैंकर के ड्राइवर ईंधन लेकर जा रहे थे, तभी हड़ताल कर रहे कुछ ड्राइवरों ने उन्हें पीटा, टैंकर फोड़ दिए। पुलिस ने मामले में दो केस दर्ज किए हैं।


