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पीएम मोदी की ग्रेज्युऐशन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी नहीं गुजरात हाई कोर्ट का आदेश केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। सिंगल बेंच के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

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