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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को अब पटना की अदालत ने दिया पेश होने का निर्देश

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ताजा खबर बिहार के पटना से है। अब यहां कि अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

12 अप्रैल को राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश

राहुल गांधी के खिलाफ यह केस भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने दर्ज कराया था। पटना जिले की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने को कहा है।

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है। सुशील मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की धारा 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता हैं’ पर केस दर्ज कराया था।

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