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विधायक आरिफ मसूद का चुनाव शून्य करने हाई कोर्ट का नोटिस ,विधायकी खतरे में

नामांकन पत्र में ऋण संबंधी सही जानकारी नहीं देने को लेकर दायर की गई याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में स्वीकार कर ली है। आरिफ मसूद का निर्वाचन रद करने की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार की भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल तक मांगा आरिफ मसूद से जवाब अब मामले में हाई कोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है । खुद निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में मसूद व उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग पैंसठ लाख अड़तीस हज़ार (रुबीना मसूद 31,28,000 व आरिफ़ मसूद 34,10,000) से अधिक के ऋण की जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में भाजपा के उम्मीदवार रहे ध्रुव नारायण सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है।

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