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घर या जमीन खरीदने के लिए PF से निकाल सकते हैं पैसा जानिए क्या हैं नियम

प्रोविडेंट फंड सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बचत का प्रमुख स्त्रोत है। बेसिक वेतन का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है। जमा राशि पर सरकार सालाना आधार पर ब्याज देती है। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर 8.15 तय की है। पहले ब्याज दर 8.1 फीसदी थी। पीएफ खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने अकाउंट में जमा राशि आसानी से निकाल सकते हैं।

मकान या प्लांट खरीदने के लिए एडवांस

ईपीएफओ सदस्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पीएफ फंड से अग्रिम पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि उन ईपीएफ सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। जिन्होंने अपनी सदस्यता के 5 साल पूरे कर लिए हैं। साथ ही अकाउंट में ब्याज सहित कम से कम एक हजार रुपये होने चाहिए।

इस एडवांस के तहत खाते से पैसा निकाल सकता है। जमीन खरीदने के लिए 24 महीने का वेतन डीए सहित या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा रकम और प्लांट का वास्तविक मूल्य इनमें से जो कम हो मिल सकता है।

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

– आपको उमंग ऐप या ईपीएफओ की वेबसाइट पर फॉर्म 31 भरना होगा।

– उमंग ऐप में अपना यूएएन दर्ज करना होगा।

– इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें।

– अब मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को भरें।

– इसके बाद फॉर्म नंबर 31 चुनें और बताएं कि एडवांस क्यों लेना चाहते हैं।

– फिर राशि दर्ज करें और बैंक अकाउंट चेक इमेज अपलोड करें।

– इस तरह आप निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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