ब्रेकिंग
सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में डिप्टी सीएम देवड़ा के बेटों, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की जमीन Madhya Pradesh में फिर से शुरू होगा ‘जनता दरबार’, सीएम हाउस में आयोजित किया जाएगा, कब खुलेगी किस्मत ? नेता पुत्रों की प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में वीडी शर्मा सबसे आगे. पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच प्रतिस्पर्धा भोपाल हाट परिसर में ट्रायफेड द्वारा ,आदि महोत्सव 2024 पीपुल्स ग्रुप पर ईडी का एक्शन, 280 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क CM मोहन यादव के एक साल:(12 दिसंबर) को सरकार ने प्रेस वार्ता कर अपने एक साल का रिपोर्ट कार्ड SAGE GROUP BHOPAL के मालिक की पत्नी को 3 साल जेल की सजा, सहकारी बैंक के अधिकारी भी दोषी तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे देवेंद्र फडणवीस, 5 दिसंबर को Raipur दक्षिण के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने ली शपथ, CM साय रहे मौजूद
व्यापार

घर या जमीन खरीदने के लिए PF से निकाल सकते हैं पैसा जानिए क्या हैं नियम

प्रोविडेंट फंड सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बचत का प्रमुख स्त्रोत है। बेसिक वेतन का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है। जमा राशि पर सरकार सालाना आधार पर ब्याज देती है। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर 8.15 तय की है। पहले ब्याज दर 8.1 फीसदी थी। पीएफ खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने अकाउंट में जमा राशि आसानी से निकाल सकते हैं।

मकान या प्लांट खरीदने के लिए एडवांस

ईपीएफओ सदस्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पीएफ फंड से अग्रिम पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि उन ईपीएफ सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। जिन्होंने अपनी सदस्यता के 5 साल पूरे कर लिए हैं। साथ ही अकाउंट में ब्याज सहित कम से कम एक हजार रुपये होने चाहिए।

इस एडवांस के तहत खाते से पैसा निकाल सकता है। जमीन खरीदने के लिए 24 महीने का वेतन डीए सहित या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा रकम और प्लांट का वास्तविक मूल्य इनमें से जो कम हो मिल सकता है।

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

– आपको उमंग ऐप या ईपीएफओ की वेबसाइट पर फॉर्म 31 भरना होगा।

– उमंग ऐप में अपना यूएएन दर्ज करना होगा।

– इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें।

– अब मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को भरें।

– इसके बाद फॉर्म नंबर 31 चुनें और बताएं कि एडवांस क्यों लेना चाहते हैं।

– फिर राशि दर्ज करें और बैंक अकाउंट चेक इमेज अपलोड करें।

– इस तरह आप निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Related Articles

Back to top button