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मध्यप्रदेश

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए इस तरह करें आवेदन यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

योजना का लाभ 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मीं बच्चियां इसका लाभ ले सकती हैं। इसके साथ ही परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना में लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए खर्च की सुविधा दी जाती है। जो लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं, वे इस योजना से बाहर हो जाती हैं।

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट ladlilaxmi.mp.gov.in पर उपलब्ध है। इसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र में आधार कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही बालिका के माता-पिता के निवास का प्रमाण पत्र। बालिका का समग्र आइडी नंबर, परिवार का समग्र आइडी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक और उसकी शाखा का नाम, बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो कापी। बालिका का माता-पिता के साथ फोटो। दूसरी बालिका के लिए आवेदन करते वक्त परिवार नियोजन का प्रमाण-पत्र लगाना होगा।

लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए माता-पिता का मध्य प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए। इसके साथ ही माता-पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बच्ची का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन होना चाहिए। दूसरी संतान वाली दंपती के लिए परिवार नियोजन अपनाया गया होना चाहिए।

– लाड़ली लक्ष्मी योजना में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बालिका के नाम पर 1,18000 रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी होता है।

– इसके साथ ही बालिका के 6वीं कक्षा में प्रवेश पर 2 हजार रुपये, 9वीं कक्षा में प्रवेश पर 4 हजार रुपये, 11वीं कक्षा में प्रवेश पर 6 हजार रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

– इसके बाद बालिकाओं के ग्रेजुएशन के लिए कालेज में प्रवेश पर 25 हजार रुपये की राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाती है।

– बालिका के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने एवं शासन द्वारा निर्धारित उम्र पूर्ण होने के बाद 1 लाख रुपये की अंतिम राशि दी जाएगी।

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