कृषि भूमि पर कामर्शियल उपयोग की अनुमति अवैध निर्माण की कराई कंपाउंडिंग

भोपाल। राजधानी में नगर निगम के अधिकारी नियमों को दरकिनार कर भवन अनुमतियां जारी कर रहे हैं।कृषि भूमि पर भी व्यासायिक उपयोग की अनुमति दी जा रही है। लेकिन शिकायत करने के बाद यदि संबंधित अधिकारी मौके पर मुआयना करने जाता है तो भी उसके द्वारा बनाई गई जांच रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया जाता है। ताजा मामला भौंरी में स्थित सुराना मोटर्स का है। जहां कृषि भूमि होने के बावजूद यहां शोरुम निर्माण की अनुमति दे दी गई और बाद में कंपाउंडिंग करवा दी। जबकि कृषि भूमि में केवल गोडाउन बनाया जा सकता है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी नियम विरुद्ध अनुमतियां जारी की गई हैं। इनकी शिकायत नगर निगम आयुक्त, लोकायुक्त और नगरीय प्रशासन आयुक्त से भी की गई है।
बता दें कि जोन क्रमांक एक के अंतर्गत भौंरी में सुनीता सुराना की जमीन है। भूमि विकास योजना 2005 के तहत यह जमीन कृषि भूमि में दर्ज है। यहां उन्होंने दो मंजिला भवन का निर्माण कर लिया है। इसके बाद फरवरी 2021 में इस भवन की कंपाउंडिंग कराने के लिए नगर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा में आवेदन किया था। जिसके बाद भवन का मौका मुआयना करने के निर्देश दिए गए थे। जब संबंधित सहायक यंत्री ने इस भवन का स्थल निरीक्षण किया तो निर्माण अवैध पाया गया। ऐसे में सहायक यंत्री ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा की भूमि का उपयोग कृषि होने से केवल यहां वेयर हाउस या गोडाउन का निर्माण किया जा सकता है। जबकि स्थल पर मानचित्र के अनुसार अवैध निर्माण किया गया है। इसमें भूमि उपयोग का उल्लंघन करने पर यह प्रकरण कंपाउंडिंग में समझाैता योग्य नहीं है। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस जांच रिपोर्ट को दरकिनार कर जुलाई 2021 में सुनीता सुराना के अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग करा दी।
दो हजार स्क्वायर फीट में अनुमति लेकर बनाया तीन मंजिला भवन
जोन क्रमांक दो में फैजल कुरैशी नाम के व्यक्ति ने दो हजार वर्ग फीट में निर्माण की अनुमति ली थी। इसमें टीन शेड व अन्य कच्चा निर्माण भी शामिल था। लेकिन बाद में इन्होंने तीन हजार स्क्वायर फीट में निर्माण कर लिया। जब इसकी शिकायत भवन अनुज्ञा शाखा से की गई तो स्थल निरीक्षण के लिए सहायक यंत्री राजाराम अहिरवार को भेजा गया। उन्होंन अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि इस तीन मंजिला भवन का निर्माण पूर्णत: अवैध है। साथ ही एफएआर का भी उल्लंघन किया गया है। लेकिन इस मामले में भी अधिकारियों ने सहायक यंत्री की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर भवन की कंपाउंडिंग करा दी। जबकि वर्ष 2019 में इसे तोड़ने के लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
पुराने शहर में नशेमन प्रोजेक्ट के तहत हाे रहा अवैध निर्माण
पुराने शहर में इलियास खान नाम के बिल्डर द्वारा आधा दर्जन से अधिक नशेमन नाम की आवसीय एवं व्यासायिक इमारतें बनाई गई हैं। इसमें भवन अनुज्ञा का उल्लंघन किया गया है। शिकायतकर्ता अरविंद शाक्या ने बताया कि बुधवारा में नशेमन प्रोजेक्ट के तहत पांच मंजिला भवन का निर्माण किया गया है। लेकिन यहां पार्किंग की जगह में भी दुकानें बना दी। इसी प्रकार जोन क्रमांक दो कोहेफिजा में 40 क्वाटर के पास पांच हजार स्कवायर फीट की भूमि पर छह मंजिला इमारत बनाई जा रही है। लेकिन यहां भी एफएआर का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं इब्राहिमपुरा में सरस्वती प्रकाशन के सामने वाली गली में नशेमन हाइट का निर्माण किया है। यह व्यासायिक भवन है, इसके बावजूद पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी गई है।
इनका कहना
यदि हमारे पास शिकायत आती है, तो दस्तावेंजो की जांच कर स्थल निरीक्षण कराया जाएगा। यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो नोटिस देकर इसे गिराया जाएगा।
– नीरज आनंद लिखार, सिटी प्लानर भोपाल