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काम की खबर: पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में हुआ बदलाव आधार और पैन के बिना नहीं कर सकेंगे निवेश

भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचचत योजना जैसी छोटी स्मॉल स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए होने वाली केवाईसी में अब Aadhaar और Pan देने होंगे। इससे पहले स्मॉल सेविंग योजनाओं में आधार कार्ड के बिना निवेश किया जा सकता था। हालांकि अब निवेशकों को आधार देना होगा। साथ ही एक लिमिट से अधिक रकम का निवेश करने पर पैन नंबर भी देना जरूरी हो गया है।

स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए नया नियम

केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर, 2023 तक आधार नंबर देना होगा। जिन लोगों ने अब तक पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस और अन्य छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार नहीं दिया है। यदि कोई बिना आधार नंबर के किसी बचत योजना में निवेश करता है, तो छह महीने के अंदर आधार या आधार पंजीकरण नंबर देना होगा।

बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ी

केंद्र सरकार ने अप्रैल-जून 2023 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। सबसे अधिक इजाफा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की ब्याज दर में किया गया है। ये 1 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक के लिए 7% से बढ़कर 7.7% हो गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नई दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। सीनियर सिटीजन स्मॉल सेविंग और किसान विकास पत्र पर ब्याज दर क्रमशः 8.2% और 7.5% की दी गई है।

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