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मध्यप्रदेश

Balaghat News: बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

बालाघाट। अपने बेटे की लकड़ी से पीट पीटकर हत्या करने वाले आरोपित पिता को अब आजीवन जेल की हवा खाना पड़ेगा। बेटे की हत्या के मामले में आरोपित पिता को न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गत देर शाम आए इस फैसले के बाद आरोपित पिता को जेल भेज दिया गया। ज्ञात हो कि बीते वर्ष होली के दिन हुई हत्याकांड ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और पिता द्वारा उठाए गए बेटे की हत्या के कदम पर जगह-जगह चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

शराब के नशे में उपद्रव करता था बेटाः

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता एमएम द्विवेदी ने बताया कि मामला पिछले साल होली के दिन का है। 18 मार्च 2022 को ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भमोड़ी में रहने वाले आरोपित 52 वर्षीय इमरतलाल टेंभरे ने अपने 39 वर्षीय बेटे गणेश टेंभरे की शराब पीने व नशे में उपद्रव करने की आदत से आक्रोशित होकर हत्या कर दी थी। उस दिन शाम करीब साढ़े चार बजे गणेश टेंभरे होली मनाकर घर लौटा और सामने फर्श पर लेट गया। इतने में उसका पिता इमरतलाल आम की लकड़ी लेकर उसके पास पहुंचा और गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। लगातार लकड़ी के वार से गणेश की मौत हो गई थी।

पुलिस ने किया था गिरफ्तारः

बेटे की हत्या के मामले में ग्रामीण थाना पुलिस ने आरोपित इमरतलाल के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच की और फिर पुलिस द्वारा विवेचना अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया। जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी।अदालत ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपित इमरतलाल टेंभरे को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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