ब्रेकिंग
सरकारी दफ्तरों में 10 से 6 उपस्थिति अनिवार्य,CM के आदेश पर वल्लभ-सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में छापामा... छत्तीसगढ़ में दौड़ेगी मेट्रो, वित्त मंत्री ने बजट में 9450 करोड़ का ऐलान किया इन दो शहरों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, गृहमंत्री का बड़ा एलान 10 प्रतिशत महंगी होगी बिजली! आम जनता को बड़ा झटका देने की तैयारी CG Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार को घेरन... सरकार का बड़ा फैसला,शराब प्रेमियों को झटका! Chhattisgarh में होली पर बंद रहेंगी शराब दुकानें सुप्रीम कोर्ट बोला-फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे,सरकारें रोजगार दें , देशसेवा का संकल्प और सफलता की उड़ान: मुंगेली की सुप्रिया सिंह बनी लेफ्टिनेंट मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के मोवा स्थित सतनाम भवन परिसर से “विशाल सतनाम स... देशभर में चलेंगी 1400 से अधिक होली-स्पेशल ट्रेन:इनमें SECR से गुजरेंगी 15 ट्रेनें, तिरुपति-रक्सौल के...
मध्यप्रदेश

पीएससी द्वारा सहायक स्वास्थ्य प्रबंधकों की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन

जबलपुर। हाई कोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग, पीएससी द्वारा स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस अंतरिम आदेश के साथ ही पीएससी के उप सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलसचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह दी गई दलीलः

याचिकाकर्ता भोपाल निवासी ममता डेहरिया, कामना राजपूत, सीहोर निवासी जूही ताम्रकार व टीकमगढ़ निवासी विनीता नाग की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार से वंचित किया जा रहा है। पीएससी ने सात जुलाई, 2021 को स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक के 64 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए पीजी के साथ डिप्लाेमा इन हास्पिटल मैनेजमेंट करना अनिवार्य था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुईं। दलील दी गई कि सभी योग्यताएं होने के बावजूद उन्हें 28 फरवरी, 2023 को अयोग्य करार दे दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने एक मार्च को संबंधित विभागाें में अभ्यावेदन पेश कर बताया कि उनके पास निर्धारित योग्यता के साथ अतिरिक्त योग्यता भी है। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि आगामी 20 मार्च से साक्षात्कार होना है।

2021 में निकली थी 64 पदों पर भर्तीः

उल्लेखनीय है कि मप्र लोक सेवा आयोग पीएससी द्वारा सात जुलाई, 2021 को स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक के 64 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए पीजी के साथ डिप्लाेमा इन हास्पिटल मैनेजमेंट करना अनिवार्य था। इस भर्ती परीक्षा के लिए हजारों बेरोजगारों ने आवेदन भरा था और परीक्षाएं दी थीं। जिसमें कई अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। उन्ही में से कुछ अभ्यर्थियो ने योग्यता के बाद भी अयोग्य होने पर इस परीक्षा की नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।

Related Articles

Back to top button