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मध्यप्रदेश

कांग्रेस नेत्री गुजराल व उनके पति पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज

जबलपुर। जिला न्यायालय ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के मामले में कांग्रेस नेत्री तलविंदर कौर गुजराल व उनके पति व जबलपुर के पूर्व जनपद अध्यक्ष शंभूनाथ सोनकर के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सरिता जतारिया की अदालत ने दोनों को 27 जून 2023 को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। परिवादी ने अनावेदकगणों को नोटिस भी भेज दिए हैं।

जमीन फर्जीवाड़ा का था मामलाः

शंभूनाथ के अनुज सुशील सोनकर ने परिवाद दायर कर बताया कि उनके पिता स्व रामस्वरूप सोनकर ने तिलहरी स्थित खसरा नंबर 306 की करीब ढाई एकड़ जमीन खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने सहकारी समिति से लोन लिया था, जो उन्होंने अपने जीवनकाल में ही चुका दिया था। परिवादी ने आरोप लगाया कि शंभूनाथ सोनकर ने अपनी मां जीवरानी देवी और भाई सुशील के नाम से 15 जुलाई, 1986 को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हकत्याग (दस्तबरदारी) निष्पादित करवा ली थी। इसके बाद फर्जी तरीके से नामांतरण करवा कर श्रसकीय अभिलेखों में जमीन अपने नाम पर करवा ली। इस मामले में दलील यह दी गई कि परिवादी व उसकी मां ने ऐसा हकत्याग नहीं किया है। परिवादी की ओर से इसके पहले गोरा बाजार पुलिस थाने में लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते यह परिवाद दायर किया गया।

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