2.41 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का कोर्ट ने दिया आदेश

ग्वालियर। मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण ने पीड़ितों को दो लाख 41 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। घटनाक्रम के अनुसार प्राजंल शर्मा अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसे एमपी 07 एचबी 7994 ने टक्कर मार दी, जिससे प्रांजल घायल हो गया। कार चाल के खिलाफ गोला का मंदिर थाने में शिकायत की। पुलिस की कर्रवाई शुरू हुई।
मामला कोर्ट तक पहुंचा
मामला कोर्ट तक पहुंचा। प्रांजल ने न्यायालय में क्लेम के लिए दावा पेश किया। उनकी ओर से तर्क दिया कि कार चालक ने लापरवाही से चलाते हुुए उसे टक्कर मारी, जिससे वह घायल हो गया। कोर्ट ने बीमा पक्ष का तर्क भी सुना। काफी पड़ताल के बाद कोर्ट ने बीमा कंपनी का पक्ष सुनने के बाद 2.41 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। उक्त राशि आरोपित फरियादी को तय नियमों के अनुसार देगा। इसी के साथ अन्य कार्रवाई भी पूर्ण होगी।


