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2013 में राहुल गांधी ने जिस अध्यादेश की प्रति फाड़ी उसी में था अयोग्यता से बचने का रास्ता

कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद (सांसद) राहुल गांधी को गुरुवार को आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए गुजरात मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी के लिए अब एकमात्र विकल्प उच्च न्यायालय से मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगाना है। दिलचस्प बात यह है कि दस साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार द्वारा पारित अध्यादेश की एक प्रति फाड़ दी थी, जो उन्हें उनकी वर्तमान अयोग्यता से बचा सकती थी।

