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मध्यप्रदेश

पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

गुना। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट ने एक युवक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अगस्‍त 2021 का है, जब आरोपित महिला के प्रेमी ने आंगन में सो रहे उसके पति की गर्दन पर कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

म्याना थानाक्षेत्र के गोमचीखेड़ा में फरियादी धनसिंह भील उम्र 55 साल ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अगस्त, 2021 की सुबह छह बजे समधी गोलू ने घर आकर बताया कि हरि सिंह घर के बाहर मृत अवस्था में पड़ा है। इस पर तत्काल समधी के साथ खेत पर पहुंचा, जहां उसका लड़का हरि सिंह पलंग पर पड़ा था, जिसकी गर्दन के पीछे गहरी चोट खून बह रहा था। इसके बाद मौके से डायल 100 को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। साथ ही मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की।

इधर, पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी के म्याना निवासी नवीन प्रजापति से अवैध संबंध थे। इसके चलते मृतक व उसकी पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। इस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर नवीन को तत्काल म्याना चौराहा से हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि, पहले वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ की, तो उसने हत्या का सारा राज खोल दिया। नवीन ने पुलिस को बताया कि मृतक हरि सिंह की पत्नी से उसके अवैध संबंध थे। इसके चलते उसका मृतक के घर आना-जाना लगा रहता था। यह बात हरि सिंह को पता चल गई। इसके बाद वह पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। इसी बात से खफा होकर उसने मौका पाकर 17-18 अगस्त की दरमियानी रात जब हरि सिंह अपने खेत पर बने घर के आंगन में करवट लेकर सो रहा था, तभी उसकी गर्दन में 315 बोर के कटटे से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में उपयोग किए गए 315 बोर का कट्टा भी बरामद कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के बाद अजा-जजा एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं भी बढ़ाई गईं। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने नवीन प्रजापति और उसकी प्रेमिका सुशीला बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक परवेज अहमद खान द्वारा की गई।

मृतक की पत्नी थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मृतक की पत्नी सुशीला बाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रशासन को प्रतिवेदन भेजा था। इसी आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुशीला बाई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

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