ब्रेकिंग
सरकारी दफ्तरों में 10 से 6 उपस्थिति अनिवार्य,CM के आदेश पर वल्लभ-सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में छापामा... छत्तीसगढ़ में दौड़ेगी मेट्रो, वित्त मंत्री ने बजट में 9450 करोड़ का ऐलान किया इन दो शहरों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, गृहमंत्री का बड़ा एलान 10 प्रतिशत महंगी होगी बिजली! आम जनता को बड़ा झटका देने की तैयारी CG Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार को घेरन... सरकार का बड़ा फैसला,शराब प्रेमियों को झटका! Chhattisgarh में होली पर बंद रहेंगी शराब दुकानें सुप्रीम कोर्ट बोला-फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे,सरकारें रोजगार दें , देशसेवा का संकल्प और सफलता की उड़ान: मुंगेली की सुप्रिया सिंह बनी लेफ्टिनेंट मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के मोवा स्थित सतनाम भवन परिसर से “विशाल सतनाम स... देशभर में चलेंगी 1400 से अधिक होली-स्पेशल ट्रेन:इनमें SECR से गुजरेंगी 15 ट्रेनें, तिरुपति-रक्सौल के...
देश

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म 8 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि केस में कोर्ट से मिली दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही राहुल गांधी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया है।

इस मामले में राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। हाईकोर्ट में यदि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उसी परिस्थिति में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।

इस मामले ने बढ़ा दी राहुल गांधी की मुसीबत

साल 2019 का चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर कहा थाा कि नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?” राहुल गांधी के इस बयान पर मोदी समाज को लोगों ने आपत्ति जताई थी और कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

आखिरकार कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट खड़ा कर दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के दिए पुराने फैसलों के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है।

Related Articles

Back to top button