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सीजीएचएस डायरेक्टर जनरल व अपर निदेशक को कैट का नोटिस

जबलपुर: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने सेंट्रल गर्वंमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के डायरेक्टर जनरल व अपर निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामला वार्ड की पात्रता के विवाद से संबंधित है।

याचिकाकर्ता सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा की ओर से अधिवक्ता विजय त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सीजीएचएस के लाभार्थियों को मान्यता प्राप्त हास्पिटल में इलाज के लिए वार्ड की पात्रता उनके वेतन के आधार पर तय की जाती है। सातवें वेतन अयोग के अनुसार प्रायवेट वार्ड के लिए वेतन की सीमा 63101 रुपये तय की गई थी। लेकिन कुछ विसंगतियां आने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अक्टूबर, 2022 में 50500 और इससे ऊपर कर दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अनेक पात्र लाभार्थियों ने सेमी प्रायवेट से प्रायवेट वार्ड पात्रता के लिए आवेदन किए थे। लेकिन सीजीएचएस, जबलपुर के अपर निदेशक ने यह तर्क देते हुए आवेदन निरस्त कर दिए कि वार्ड पात्रता का लाभ केवल ऐसे लाभार्थी को मिलेगा जो जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुआ।

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