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वित्त मंत्रालय ने बढ़ाया पैन-आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून तक का दिया समय

वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्राल ने एक विज्ञप्ति में बताया कि Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। बता दें कि पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन भी लोगों ने अभी तक इन दोनों ही जरूरी दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं कराया है उनको इसे तुरंत लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके कुछ नुकसान भी भुगतने होंगे।

पैन-आधार लिंक करना जरुरी

वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया हो, तो आपके पास 30 जून तक समय है। हालांकि अभी भी इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना ही होगा। अगर आपने 30 जून 2023 तक भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। वैसे, अगर पैन कार्ड इनवैलिड हो जाए, तो इसे 1,000 रुपये का भुगतान करके फिर से 30 दिनों के अंदर एक्टिव कराया जा सकता है।

क्या है नुकसान?

अगर 30 जून 2023 की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। इसके साथ ही आपके टीडीएस/टीसीएस कटौती पर हाई टैक्स रेट अप्लाई किया जाएगा। आप शेयर मार्केट में इनवेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकों में 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे।

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