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मध्यप्रदेश

टैक्स जमा न करने पर प्रतिष्ठानों में तालाबंदी व कुर्की करेगा निगम प्रशासन

जबलपुर। संपत्तिकर,जलकर न चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्ती तेज करेगा। निगमायुक्त निगमायुक्त स्वप्निल वानखडे ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा अंतर्गत सभी संचालित प्रतिष्ठान स्वामियों, भवन भूमि स्वामियों को नगर निगम में बकाया करों की राशि जमा करना अनिवार्य है। जो प्रतिष्ठान कर जमा नहीं करेगा उनके प्रतिष्ठानों में तालाबंदी एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में निगमायुक्त राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन व्यापारियों, भवन स्वामियों, भू स्वामियों एवं भवन भूमि पर प्रभारित व्यक्तियों के द्वारा बकाया करों की राशि जमा नहीं की गई है उनसे सख्ती के साथ वसूली की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नियमों में स्पष्ट है कि किसी भी भूमि या भवन पर प्रभारित तथा उद्ग्रहित किए गए संपत्तिकर का भुगतान मुख्यतः उसके स्वामी द्वारा किया जाएगा और यदि उससे कर संग्रहित करने में कोई कठिनाई हो तो उक्त कर संपत्ति के अधिभोगी से भी वसूल किया जा सकता है।

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