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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होगी पुरानी पेंशन, कैबिनेट ने दी मंजूरी

 शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला शुक्रवार को किया। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ओपीएस लागू करने को मंजूरी दी गई और इससे राज्य सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आएंगे।

इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पेंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं।

Old pension scheme implemented in Himachal: ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रुपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

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