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मध्यप्रदेश

फसल काटने के विवाद पर हत्या में एक ही परिवार के 13 लोगों को उम्रकैद

मुरैना। फसल काटने के लिए मजदूर ले जाने के विरोध में हुई हत्या के एक मामले में जिले की जौरा कोर्ट ने मंगलवार को एक ही परिवार को 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्यागी ने बताया कि घटना बागचीनी थाना क्षेत्र के कैथोदा गांव में हुई थी। 3 अप्रैल 2017 की सुबह आठ बजे हरिओम सिकरवार चचेरे भाई गिर्राज सिकरवार के साथ कैथोदा गांव में गेहूं की फसल काटने के लिए मजदूर लेकर आ रहा था।

इसी दौरान नेहरावली गांव के ही राजेंद्र सिंह के पक्ष के लोगों ने लोगों ने मजदूरों को धमकाना शुरू कर दिया है कि वह हरिओम की फसल नहीं काटें। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि राजेंद्र सिंह के पक्ष से ओर से फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में एक युवक शत्रुघ्न उर्फ पटेरा की गोली लगने से मौत हो गई।

न्यायालय ने गवाहों के बयान व पुलिस जांच के आधार पर राजेंद्र सिंह के अलावा उनेक परिवार को मुनेंद्र सिंह उर्फ मोनू, लालसिंह, प्रेम सिंह, पप्पू उर्फ रघुवीर, रवि, मोनू उर्फ शैलेंद्र, बंटी उर्फ धर्मेन्द्र, अरविंद, राकेश, मंगल सिंह, धीरू उर्फ धीरेंद्र और जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास एवं 9-9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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