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मध्यप्रदेश

हाई कोर्ट ने एनएचएम की पूर्व डायरेक्टर छवि भारद्वाज को तलब किया

जबलपुर। हाई कोर्ट ने अवमानना के मामले में नेशनल हैल्थ मिशन, एनएचएम की पूर्व डायरेक्टर छवि भारद्वाज को तलब कर लिया है। साथ ही शिवपुरी व नर्मदापुरम के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों क्रमश: अर्जुन लाल शर्मा और दिनेश कौशल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इन दोनों अधिकारियों को भी आगामी सुनवाई तिथि पर हाजिरी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है।

फरियादी ने की थी याचिका दायरः

नर्मदापुरम जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स जितेन्द्र गुप्ता और शिवपुरी अस्पताल में कार्यरत राकेश गौतम, वाजिद अली खान व रामनिवास नागर ने याचिका दायर कर सेवामुक्त करने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं को बहाल करें और उन्हें सभी अपेक्षित लाभ प्रदान करें। आदेश का पालन न होने पर 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने पक्ष रखा।

बहाल करने के बाद लाभ नहीं दियाः

उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन ने याचिकाकर्ताओं को बहाल तो कर दिया, लेकिन परिणामी लाभ आज तक प्रदान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नर्मदापुरम व शिवपुरी सीएमएचओ को नोटिस जारी होने के बावजूद उन्होंने न तो आदेश का पालन किया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। यह मामला पिछले पांच साल से लंबित है। हाई कोर्ट ने कहा कि एमएचएम की डायरेक्टर की यह जिम्मेदारी थी कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह रवैया अवमाननाकारक है।

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