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मध्यप्रदेश

कारोबारी कर रहे थ रेत का अवैध परिवहन लाइसेंस निलंबित

भोपाल। जिले में रेत कारोबारियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था। इसका खुलासा कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा कराई गई जांच में सामने आया है। इससे कलेक्टर ने मेसर्स रामका माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स मा महिमा ट्रेडर्स को स्वीकृत खनिज रेत के भंडारण एवं व्यापारिक लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

जिला खनिज अधिकारी एसएस बघेल ने बताया कि कलेक्टर के संज्ञान में जानकारी आई कि खनिज रेत के भंडारण एवं व्यापारिक लाइसेंस प्राप्त कारोबारियों द्वारा वर्षा के पहले अन्य जिलों से खनिज रेत की आनलाइन रायल्टी की मात्रा अपने खाते में प्राप्त कर ली जाती है। जबकि वास्तविकता में रेत का परिवहन नहीं किया जाता है। इसके बाद रायल्टी की रसीद का उपयोग अवैध रूप से रेत के परिवहन में किया जाता है। मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर द्वारा खनिज निरीक्षक से लाइसेंस स्थल की जांच कराई गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि ई-खनिज पोर्टल में जितनी मात्रा का स्टाक होना बताया गया है। उसकी तुलना में बहुत ही कम मात्रा में रेत मौके पर भंडरित की गई है। इससे कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

पास बंद करने संचालक को लिखा पत्र

खनिज अधिकारी एसएस बघेल ने बताया कि दोनों कारोबारियों के इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास (ईटीपी) बंद करने के लिए खनिज संचालक को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही लाइसेंसधारियों को शर्त भंग करने पर लाइसेंस रद्द करने, दंडित एवं प्रतिभूति की पूरी राशि संपहृत करने का 30 दिन का नोटिस जारी किया गया है। यदि तय समय में संस्था से जबाव नहीं मिलता है तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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