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मध्यप्रदेश

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास फावड़ा मारकर की थी हत्या

इंदौर। प्लाट बेचने और बनवाने के विवाद में फावड़ा मारकर पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को इंदौर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे को अर्थदंड से भी दंडित किया।

वारदात 21 मार्च 2020 की है। हत्यारे पति का नाम दिनेश पुत्र बाबुलाल साहू निवासी ग्राम विचपुरी जिला सागर है। वारदात के वक्त वह इंदौर के बजरंगपुरा में रहता था। घटना वाले दिन उसका पत्नी द्रोपदी से प्लाट बेचने और बनवाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान उसने द्रोपदी के सिर पर फावड़े से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में बाणगंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।

दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर सत्र न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे दिनेश को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अविसारिका जैन ने पैरवी की।

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